सरकार ने भारती एयरटेल टाटा कम्यूनिकेशंस रेलटेल कार्प रिलायंस कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्विसफोन इंडिया और सिफी टेक्नोलाजीज सहित 34 कंपनियों को इंटरनेट सेवा लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन का दोषी पाया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा-4 के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
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» भारती एयरटेल, टाटा कम्यूनिकेशंस सहित करीब तीन दर्जन कंपनियों ने तोड़े इंटरनेट लाइसेंस नियम
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